धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में युवक को पुलिसकर्मी और बजरंग दल का सदस्य बताकर कथित तौर पर लूटपाट और अपहरण करने के मामले में पुलिस ने दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास आडिल (22) और साहिल अली (23) के रूप में हुई है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
रास्ता रोककर खुद को बताया था पुलिसकर्मी और बजरंग दल से जुड़ा
मामला 3 मार्च 2026 का है। पुलिस के अनुसार, छाती निवासी देवेंद्र कुमार मारकंडे अपने साथियों के साथ पिकअप वाहन से बछड़ों को लेकर मुड़केरा जा रहे थे। इसी दौरान आलेखुंटा-सिंगपुर मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया।
आरोप है कि आरोपियों ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा व्यक्ति और पुलिसकर्मी बताकर देवेंद्र और उसके साथियों को धमकाया। इस दौरान उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की गई।
कार में जबरन बैठाकर ले गए, 43,800 रुपये की लूट
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने देवेंद्र को जबरन कार में बैठाया और दुगली की ओर ले गए। रास्ते में उससे 13,800 रुपये नकद ले लिए गए। इसके अलावा PhonePe के माध्यम से 30 हजार रुपये भी कथित तौर पर जबरन ट्रांसफर करवाए गए।
इस तरह कुल 43,800 रुपये की रकम लिए जाने की शिकायत पुलिस को मिली थी। शिकायत के आधार पर मगरलोड थाने में अपराध क्रमांक 40/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे तीन आरोपी
इस मामले में पुलिस ने इससे पहले ओमकार कुर्रे (40), चांद कुर्रे (19) और राहुल कुर्रे (26) को 6 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, तीनों पाईकभाठा, थाना सिहावा क्षेत्र के रहने वाले हैं।
पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार, दो मोबाइल फोन और लूट की रकम में बची नकदी बरामद की थी। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 7.58 लाख रुपये बताई गई है।
लंबे समय से फरार थे विकास और साहिल
घटना के बाद विकास आडिल और साहिल अली फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मगरलोड पुलिस ने दोनों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया।
पूछताछ में पुलिस ने दोनों की भूमिका सामने आने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के बताए स्थान से लूट की रकम में हिस्से के तौर पर मिली बची हुई नकदी भी बरामद की गई है।
BNS की कई धाराओं में कार्रवाई
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 40/2026 में BNS की धारा 126(2), 127(2), 296, 115(2), 351(3), 140(3), 310(2) और 309(6) के तहत कार्रवाई की है।
गिरफ्तारी के बाद दोनों को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुद के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस की आगे की विवेचना जारी है।
