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TMC के 4 बैंक खाते फ्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई पूरी करने को कहा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें इन खातों को संचालित करने की मांग पर अंतरिम राहत देने से मना किया गया था।

जस्टिस एमएम सुंदरैश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट से लंबित मामले की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

चार बैंक खातों को संचालित करने की मांग

TMC की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चार ऐसे बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी गई थी, जिन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई के बाद डेबिट-फ्रीज किया गया था। पार्टी का कहना था कि खातों के फ्रीज होने से उसके रोजमर्रा के कामकाज और आवश्यक खर्च प्रभावित हो रहे हैं।

मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगस्त में इन चार खातों को लेकर अतिरिक्त अंतरिम राहत देने से इनकार किया था। हाईकोर्ट ने पहले से मौजूद व्यवस्था का हवाला दिया था, जिसके तहत पार्टी को रोजमर्रा के खर्चों के लिए सीमित वित्तीय संचालन की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस स्तर पर मामले के गुण-दोष में जाने से परहेज कर रहा है। अदालत ने हाईकोर्ट से मुख्य मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी दलील आई कि पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़ा विवाद निर्वाचन आयोग के समक्ष लंबित है। ऐसे में बैंक खातों में मौजूद रकम पर किसका अधिकार है, इस बड़े सवाल पर अंतिम निर्णय संबंधित कार्यवाही के दौरान होना है।

पहले भी खातों के संचालन को लेकर हुई सुनवाई

TMC के बैंक खातों को लेकर इससे पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। जुलाई में हाईकोर्ट ने तीन खातों से पार्टी के रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए एक विशेष अधिकारी की निगरानी में सीमित संचालन की व्यवस्था की थी। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद चार अन्य बैंक खातों को लेकर TMC ने अलग से राहत की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है।

मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद चार बैंक खातों से जुड़ा मुख्य विवाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया है और हाईकोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

फिलहाल TMC को इन चार खातों के संचालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल अतिरिक्त राहत नहीं मिली है। मामले में आगे का फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

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