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हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा देने का आदेश

नई दिल्ली:
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में आयोजित नए साल की पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें डॉ. अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी।

सजा सुनाए जाने से पहले विधायक की ओर से अदालत में नरमी बरतने की अपील की गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मृतका उनके परिवार के लिए भाभी समान थीं और यह घटना पूरे परिवार के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी थी। साथ ही यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण दर्ज हुए और अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था।

बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि राजू कुमार सिंह छह बार विधायक चुने जा चुके हैं और यदि उन्हें दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। वकील ने अदालत से उन्हें सुधार का एक अवसर देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद चार साल की सजा सुनाई।

यह घटना 31 दिसंबर 2018 की रात उस समय हुई थी, जब वसंत कुंज के एक फार्महाउस में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। आरोप है कि राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग की, जिसकी गोली वहां मौजूद डॉ. अर्चना गुप्ता को लग गई। गंभीर रूप से घायल डॉ. गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

घटना के बाद फतेहपुर बेरी थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के साथ इस चर्चित मामले में सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट का यह फैसला हर्ष फायरिंग जैसी घटनाओं के प्रति सख्त संदेश माना जा रहा है।

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